यूपी के शहरों में अवैध पार्किंग चलाने वालों पर होगा ऐक्शन, 5000 का लगेगा जुर्माना
शहरों में नगर निगम अधिकारियों से सांठगांठ कर अवैध रूप से पार्किंग ठेका चलाने वालों को अब जुर्माना भरना होगा। इसके लिए नई पार्किंग नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है। न्यूनतम 5000 रुपये जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है।
शहरों में नगर निगम अधिकारियों से सांठगांठ कर अवैध रूप से पार्किंग ठेका चलाने वालों को अब जुर्माना भरना होगा। इसके लिए नई पार्किंग नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है। न्यूनतम 5000 रुपये जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। नगर विकास विभाग ने नगर निगमों के लिए नई पार्किंग नियमावली जारी की है। इसमें जहां लोगों को बेहतर पार्किंग की सुविधा देने की बात कही गई है, वहीं पर अवैध रूप से पार्किंग चलाकर लोगों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर 5000 रुपये न्यूनतम जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है। अवैध पार्किंग के लिए यातायात नियमों के आधार पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि अवैध पार्किंग उक्त स्थल पर कितने दिनों से चल रही है। उसको अवैध पार्किंग से कितनी कमाई हुई होगी, इसके आधार पर तय करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। जरूरत के आधार पर अवैध पार्किंग चलाने वाले के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।
इसके साथ ही लाइसेंस लेकर पार्किंग स्थल चलाने वाला यदि नियमों का उल्लंघन करता है और तय मानकों का पालन नहीं करने पर उसका भी लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति का यह काम होगा कि एक टीम बनाकर शहर में बने पार्किंग स्थलों का भ्रमण कराए। इस दौरान आम लोगों से फीड बैक भी लिया जाएगा। पार्किंग स्थल पर नियमों का उल्लंघन होने या फिर नियमानुसार पार्किंग का संचालन न करने पर उसका लाइसेंस निरस्त करने से लेकर जुर्माना तक वसूला जाएगा।