Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़15 thousand pensioners rural banks will get 25 years arrears Central Government issued notification

यूपी के 15 हजार पेंशनरों को मिलेगा 25 साल का एरियर, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

  • यूपी सहित देश के 43 ग्रामीण बैंक के 70 हजार सेवानिवृत्त कर्मियों व फैमली पेंशनरों को एक नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ।, विशेष संवाददाताThu, 3 Oct 2024 11:04 PM
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यूपी सहित देश के 43 ग्रामीण बैंक के 70 हजार सेवानिवृत्त कर्मियों व फैमली पेंशनरों को एक नवंबर 1993 से पेंशन का बकाया देने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है। केंद्रीय वित मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इससे यूपी के प्रथमा, आर्यावर्त व बड़ौदा यूपी बैंक के 15 हजार सेवानिवृत्त कर्मी लाभांवित होंगे।

इन पेंशनरों को अब पिछले 25 साल का एरियर मिलेगा। सभी ग्रामीण बैंकों को 11 अक्तूबर के पूर्व पेंशन एरियर का 20 फीसदी भुगतान कर नाबार्ड को सूचित करना है ताकि 18 अक्तूबर को उच्चतम न्यायालय में केन्द्र सरकार आदेश अनुपालन का शपथ-पत्र दाखिल कर सके।

इस संबंध में यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के विगत निर्णय के पश्चात ग्रामीण बैंक में एक अप्रैल 2010 के पूर्व योगदान कर चुके ग्रामीण बैंक कर्मियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात एक नवंबर 1993 के बजाए एक अप्रैल 2018 से पेंशन भुगतान किया गया था। इसके खिलाफ यूनियंस द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई और लंबी सुनवाई के बाद 9 अगस्त को भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र दायर कर एक नवंबर 93 से पेंशन देने की सहमति प्रदान की। इसके फलस्वरूप तत्काल एक नवंबर 1993 से 31 मार्च 2018 तक के बकाए पेंशन का भुगतान करना है।

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