सांसद बर्क पर बिजली चोरी के जुर्माने की 15 दिन की मियाद पूरी, आरसी काटने की तैयारी में बिजली विभाग
- समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, और अब इस जुर्माने के जमा करने की 15 दिन की मियाद भी शनिवार को पूरी हो गई।
समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली चोरी के आरोप में 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, और अब इस जुर्माने के जमा करने की 15 दिन की मियाद भी शनिवार को पूरी हो गई। समय सीमा के खत्म होने के बाद अब विद्युत विभाग आरसी काटने के साथ वसूली के लिए राजस्व विभाग को पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। आरसी कटने पर सांसद को जुर्माने के साथ अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।
बीती 17 दिसंबर को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया था, और 19 दिसंबर को विभाग ने लोड की जांच की। जांच में चार किलोवाट पर 16 किलोवाट से अधिक का लोड मिला। पुराने मीटर की एमआरआई रिपोर्ट निकाली गई तो उसमें दोनों कनेक्शन पर 12 महीने की मीटर रीडिंग शून्य मिली। बिजली चोरी सिद्ध होने पर विद्युत विभाग ने सांसद पर मुकदमा दर्ज, कनेक्शन काटने के साथ सांसद पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता पर धमकी देने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जिससे बर्क परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
जुर्माना जमा करने के लिए विभाग ने 21 दिसंबर को 15 दिन का समय देते हुए नोटिस दिया था। जिसके बाद विभाग राजस्व विभाग से वसूली कराने को बाध्य होगा। नोटिस की मियाद चार जनवरी को पूरी हो गई। अब विद्युत विभाग जुर्माने की वसूली में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगा और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि आरसी काटकर राजस्व विभाग को वसूली के लिए पत्र अगले दो से तीन दिन में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
नोटिस की मियाद पूरी, अब आरसी के साथ वसूली की प्रक्रिया शुरू
अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि 4 जनवरी तक जुर्माना जमा करने के लिए दिए गए नोटिस की मियाद पूरी हो चुकी है। अब जुर्माने की वसूली को लेकर विभाग ब्याज सहित आरसी (रिवेन्यू कॉल्लेक्शन) काटकर राजस्व विभाग को पत्र भेजेगा। इसके बाद राजस्व विभाग जुर्माने की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा।