RBI ने रद्द की इस बैंक की लाइसेंस, जानिए ग्राहकों के पैसे का क्या होगा
आरबीआई के नियमों के मुताबिक जिन ग्राहकों का डिपॉजिट बैंक में है तो वो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी के तहत बीमा रकम ले सकते हैं। 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम देने का नियम है।

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के बगलकोट में स्थित मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड (Mudhol Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मुधोल सहकारी बैंक को जमाओं के पुनर्भुगतान और ताजा नकदी लेने से भी रोक दिया गया है।
रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। बहरहाल, आरबीआई का आदेश बुधवार से प्रभावी है।
ग्राहकों का क्या होगा: आरबीआई के नियमों के मुताबिक जिन ग्राहकों का डिपॉजिट बैंक में है तो वो जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी DICGC के तहत बीमा रकम ले सकते हैं। नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम देने का नियम है।
इस दायरे में भारत में कार्यरत सभी कॉमर्शियल बैंकों में सभी तरह की जमा-धनराशियों जैसे बचत, फिक्स्ड, चालू, सावधि जमा आदि को शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंक भी दायरे में आते हैं।
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