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समरावता प्रकरण में 38 लोगों को मिली जमानत, राजस्थान हाईकोर्ट से राहत

  • राजस्थान के टोंक जिले में एसडीएम थप्पड़कांड में 38 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता कांड मामले में आरोपियों को जमानत दे दी है।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Jan 2025 04:34 PM
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राजस्थान के टोंक जिले में एसडीएम थप्पड़कांड में 38 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता कांड मामले में आरोपियों को जमानत दे दी है। 13 नवंबर 2024 को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच हुए विवाद के मामले में 38 आरोपियों को जमानत मिली है।उल्लेखनीय है कि इससे पहले टोंक जिले के समरावता गांव में मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्दारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारने और मतदान के बाद हुई हिंसा और आगजनी मामले में शुक्रवार को जिला एंव सेशन न्यायधीश टोंक ने समरावता कांड में पुलिस द्दारा अलग-अलग मामलों में गिरिफ्तार 41 लोगों की जमानत खारिज कर दी थी। तब सरकार की तरफ से लोक अभियोजक राजेश गुर्जर ने मामले की पैरवी की थी।

नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर राजस्थान के अलग-अलग जिलों में मीणा समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे। टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर में बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था। बीते दिनों सवाई माधोपुर जिले में नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर आयोजित बैठक में मीणा समाज के लोगों ने पूरे राजस्थान में चक्का जाम की चेतावनी भी दी थी। हालांकि अभी तक नरेश की रिहाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।

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