उदयपुर कन्हैयालाल मर्डर केस: 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 18 मार्च तक बढ़ी
राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर के जेल में बंद 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 18 मार्च तक बढ़ी है। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने आरोपियों को आज नहीं किया पेश।
राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर के जेल में बंद 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि 18 मार्च तक बढ़ी है। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने आरोपियों को आज नहीं किया पेश। एनआईए जज रविंद्र कुमार ने चार्ज बहस के लिए दी आगामी तारीख। आरोपी रियाज जब्बार, मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी, फरहाद शेख, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद एंव मुस्लिम खान जेल में बंद है। रियाज जब्बार व मोहम्मद गौस ने 28 जून को हत्याकांड को अंजाम दिया था। दो पाकिस्तानियों को फरार बताते हुए 22 दिसंबर को पेश हुआ था चालान। फरार सलमान, अबू इब्राहिम सहित 11के खिलाफ हो चुका है प्रसंज्ञान।
मुख्य जिम्मेदार बताया गया था
उल्लेखनीय है कि एनआईए ने प्रथम दृष्टया गौस मोहम्मद और रियाज सहित सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म -जाति को अपमानित और नुकसान पहुंचाने सहित आतंकी गतिविधियों के संबंध में अन्य आरोप माने हैं। मालूम हो कि इस मामले में एनआईए की टीम ने बीते 22 दिसंबर को चालान पेश किया था जिसमें रियाज जब्बार और मोहम्मद गौस को 28 जून को हुए हत्याकांड के लिए मुख्य जिम्मेदार बताया गया था।
22 दिसंबर को पेश हुई थी चार्जशीट
दरअसल, पिछले साल 22 दिसंबर को हत्याकांड के 177 दिन बाद एनआईए स्पेशल कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की थी और पूरे मामले को एक आतंकी मॉड्यूल के तहत अंजाम देना माना गया था। एनआईए के अधिकारियों के अनुसार देशभर में डर फैलाने की मंशा से हत्या की गई और इसका वीडियो बनाकर डर फैलाया गया। इस मामले में एनआईए ने मुख्य आरोपी रियाज और गौस मोहम्मद समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें दो पाकिस्तानी लड़के भी शामिल हैं।