Hindi Newsराजस्थान न्यूज़SC-ST court in Rajasthan sentenced former district president of Dholpur BJP to life imprisonment

राजस्थान में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष को उम्रकैद, जानिए क्या है मामला

राजस्थान में एक दलित बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या करने के मामले में धौलपुर जिला के पूर्व अध्यक्ष को उम्रकैद की सजा सुनाई है। धौलपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने चार आरोपियों को यह सजा सुनाई है।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरMon, 21 Nov 2022 05:39 PM
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राजस्थान में एक दलित बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या करने के मामले में धौलपुर जिला के पूर्व अध्यक्ष को उम्रकैद की सजा सुनाई है। धौलपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने 23 नवंबर, 2019 को एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दोषी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा, उनके पुत्र आशीष लोधा, भाई महेंद्र सिंह एवं लोकमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

दलित बुजुर्ग की पीट पीटकर कर दी थी हत्या

एपीपी पुरुषोत्तम परमार ने बताया कि  23 नवबंर, 2019 को बुजुर्ग बाबूलाल खेतों की जुताई करने गया था। पुराने विवाद को लेकर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा और उनके परिजन हथियारों से लैस होकर वहां पहुंच गए थे। आरोपियों ने बुजुर्ग की पीट पीटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था।

एससी-एसटी कोर्ट ने माना दोषी 

पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन जमानत पर रिह हो गए। पुलिस ने गहन जांच के बाद पत्रावली को  न्यायालय में पेश किया था। कोर्ट में तमाम गवाह और सबूत के आधार पर चारों को हत्या के लिए दोषी माना। एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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