Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Nfsa Rajasthan: Ration cards will be made in Rajasthan by this date

राजस्थान में इस तारीख तक बनेंगे राशन कार्ड, नाम जोड़ने के लिए चाहिए ये दस्तावेज

राजस्थान में भजन लाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत के तहत चयनित राशनकार्डों में 0-18 वर्षीय बच्चों के नाम जोड़े जाने बाबत आदेश जारी कर दिया है। आॅनलाइन या आॅफलाइन आवेदन करना होगा।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरThu, 8 Aug 2024 03:28 PM
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राजस्थान में भजन लाल सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत के तहत चयनित राशनकार्डों में 0-18 वर्षीय बच्चों के नाम जोड़े जाने बाबत आदेश जारी कर दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने विस्तृत गाइड लाइन के साथ ये आदेश जारी किए हैं। राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन इसके पहले जिस बच्चे का नाम राशन कार्ड हमें जुड़वाना है, उनका जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करना है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

खाद्य सुरक्षा योजना में बच्चों के नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज -

बच्चे का आधार कार्ड। जन्म प्रमाण पत्र।परिवार का राशन कार्ड। माता-पिता के पहचान पत्र - जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि। बच्चे की फोटो
जन आधार कार्ड। इन दस्तावेजों को ई मित्र से फॉर्म लेकर सभी को संबंधित अधिकारी के पास से वेरिफाई करवा कर अप्लाई करना होगा। आप भी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें की इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता का राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। आवेदन करने वाले के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड धारक, इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता, वरिष्ठ पेंशन प्राप्तकर्ता, पंजीकृत श्रमिक या मजदूर, लघु और सीमांत किसान आदि भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 

प्रवासियों को मिलेगा राशन

उल्लेखनीय है कि वन नेशन वन राशन के तहत राजस्थान में रहने वाले प्रवासियों का भी राशन कार्ड बनेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने पूर्व ने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी किए जायेंगे। सुमित गोदारा ने कहा था कि सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान में किस अन्य राज्य से रहने वाले प्रवासी को अब खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ मिल सकेंगे।

15 अगस्त तक E-KYC करवाना अनिवार्य

इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकारी राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब एक काम और करवा लेना होगा, वरना उनका राशन बंद हो सकता है। इसके लिए सभी राशन उपभोक्ताओं को 15 अगस्त 2024 तक अपना E-KYC करवाना होगा, यह अनिवार्य है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की ओर से जो निर्देश आया है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी उपभोक्ता का ई-केवाईसी नहीं किया गया तो उसका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। यानी उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा।

पिछले दिनों खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त 2024 तक ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जायेगा।
 

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