कन्हैयालाल हत्याकांड में NIA कोर्ट ने 9 पर तय किए आरोप; कोर्ट ने दिए ये निर्देश
राजस्थान के उदयपुर जिले में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को विशेष अदालत ने आरोप सुनाए है। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने 9 आरोपियों को आरोप सुनाए। अब 2 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी।
राजस्थान के उदयपुर जिले में कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को विशेष अदालत ने आरोप सुनाए है। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने 9 आरोपियों को आरोप सुनाए। सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपी रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, आसिफ हुसैन, मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान को अदालत में पेश किया। जमानत पर चल रहा आरोपी फरहाद मोहम्मद भी अदालत में पेश हुआ।अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी 302, 324(34), 153ए 153बी और 295 सहित अन्य धाराओं के साथ ही यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 और 20 व आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। इस पर आरोपियों ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए अदालत से मामले में ट्रायल की मांग की। इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को कहा है कि वह 2 मार्च से अभियोजन पक्ष के गवाह पेश करें।
12 जनवरी को तय हुए थे आरोप
उल्लेखनीय है किक एनआईए के विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा की ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की हत्या की। प्रकरण की जांच से साबित है कि आरोपी आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहे हैं।उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना है।
आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाएं। आरोपियों की ओर से बहस कर बचाव किया गया. गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम देकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. प्रकरण में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद को जमानत मिल चुकी है, जबकि पाकिस्तान निवासी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं।