Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Kanhaiyalal Murder Case: NIA produced all the accused in court charge debate to be held on July 26

Kanhaiyalal Murder Case : NIA ने सभी आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 26 जुलाई को होगी चार्ज बहस

राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के सभी 9 आरोपियों को मंगलवार को जयपुर में विशेष अदालत में पेश किया गया। इस मामले में चार्ज बहस के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की गई है।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरTue, 4 July 2023 06:11 PM
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राजस्थान में उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के सभी 9 आरोपियों को मंगलवार को जयपुर में विशेष अदालत में पेश किया गया। इस मामले में चार्ज बहस के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की गई है। जबकि आरोपियों की अर्जी पर एनआईए द्वारा पेश चार्जशीट की हिंदी अनुवाद की प्रति देने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही आज आरोपियों की ओर से दाखिल एक अर्जी पर फैसला हुआ है। उन्हें एनआईए की ओर से चार्जशीट की हिंदी अनुवाद की प्रति दी जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को फैसला होना है। इस पूरे मामले में चार्ज बहस के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की गई है।

जयपुर की एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई

उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में मंगलवार को जयपुर की एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी, फरहाद शेख, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान और मोहम्मद मोहसिन को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से अंग्रेजी में पेश की गई चार्जशीट की हिंदी अनुवाद की प्रति देने की अर्जी आरोपियों की ओर से दाखिल की गई। कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर करते हुए चार्जशीट के हिंदी अनुवाद की प्रति देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आरोपियों की ओर से फोटो, सीसीटीवी फुटेज और पेन ड्राइव लेने के लिए भी अर्जी लगाई गई है। इस पर कोर्ट बुधवार को फैसला देगा।

इस मामले में अब 26 जुलाई को चार्ज बहस

बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में जयपुर की एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से पेश की गई चार्जशीट में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 9 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (34) के तहत हत्या, 452, 153, 295 और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों में आरोप तय किए हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबु इब्राहम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए इन्हें फरार बताया है। 

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