Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Kanhaiyalal murder case: NIA court grants bail to one accused Farhad Mohammad alias Babla

कन्हैयालाल हत्याकांड:  एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को दी जमानत

राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा- षड्यंत्र में शामिल होने के कोई आरोप नहीं है।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरFri, 1 Sep 2023 09:13 PM
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राजस्थान के उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी(एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी है। एनआईए कोर्ट के जज रविंद्र कुमार ने आदेश में कहा- आरोपी के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने के कोई आरोप नहीं है।कोर्ट ने कहा- उस पर केवल आर्म्स एक्ट का आरोप है। उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं। तलवार भोंटी थी या धारदार। इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। आरोपी जुलाई 2022 से जेल में है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी थी।

24 अगस्त को आरोपी फरहाद की जमानत पर बहस हुई थी

24 अगस्त को आरोपी फरहाद की जमानत पर बहस हुई थी। फरहाद के वकील अखिल चौधरी ने कहा था कि जब घटना हुई, उस समय दर्ज एफआईआर में आरोपी का कोई नाम नहीं था। न ही उसे नामजद किया गया था।आरोपी मीनाकारी का काम करता है। जिस तलवार के बरामद होने का दावा अभियोजन पक्ष की ओर से किया गया है। वह भोंटी है। उस तलवार पर मीनाकारी का काम करके बेचने के लिए रखा गया था। वह भी आरोपी के पास से बरामद नहीं होकर उसके पारिवारिक मकान से बरामद हुई है।

आर्म्स एक्ट की धाराओं में चार्जशीट पेश की थी

एनआईए ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में चार्जशीट पेश की थी। उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया। उसके खिलाफ षड्यंत्र के भी कोई साक्ष्य नहीं है। न ही ऐसा कोई साक्ष्य एनआईए ने पेश किया है। जिससे यह साबित होता हो कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा हो।

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