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राजस्थान में गहलोत सरकार किसानों को बिना ब्याज के लोन देगी, इन बैंकों में करें आवेदन; जानें पात्रता

राजस्थान की गहलोत सरकार ने  प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू की है। योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज के दिए जाएगा।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरSun, 23 Oct 2022 10:20 AM
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Farmer Loan In Rajasthan:राजस्थान की गहलोत सरकार ने  प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू की है। इस नई योजना में वर्ष 2022-23 में एक लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 55 हजार 158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36 हजार 741, सहकारी बैंकों द्वारा 5 हजार 949 तथा स्माल फाईनेन्स बैंकों द्वारा 2 हजार 152 सहित कुल एक लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्वीकृत ऋण राशि का चुकारा एक वर्ष की अवधि में करना होगा तथा ऋणी आगामी वर्ष के लिए साख सीमा का नवीनीकरण करवा सकेगा। जिला कलेक्टर द्वारा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र से पात्र परिवार का चयन किया जायेगा। पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों का जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी पात्रता मापदण्डों का परीक्षण कर ऋण आवेदन-पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा को भेजेगी। शाखा 15 दिवस में ऋण स्वीकृति पर निर्णय लेगी।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी अनुशंसा 

सहकारिता मंत्री ने बताया कि राजीविका के इन समूहों एवं इन समूहों में से पात्र लाभार्थियों का चयन राजीविका की स्थानीय ईकाई द्वारा किया जाकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी को अनुशंषा करेगी। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदक का बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र अथवा जिले का निवासी होना जरूरी है तथा उसका आधार एवं जनाधार बना हो। परिवार के सदस्य के पास किसी भी लाईसेंसधारी बैंक से जारी किया हुआ किसान कार्ड होना चाहिए। जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हो उनको नये सदस्य के रूप में अकृषि कार्याें हेतु के्रडिट कार्ड स्वीकृत करेगा। आवेदक से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जायेगी।आंजना ने बताया कि आवेदक को सम्पूर्ण ऋण साख सीमा के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। 

5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार ऋण के लिए पात्र होंगे

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार ऋण के लिए पात्र होंगे। यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाईनेन्स बैंकों के माध्यम से मिलेगा। राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देगी।  सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कई परिवार, कृषि एवं पशुपालन के साथ-साथ अकृषि गतिविधियां यथा हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि पर भी आजीविका के लिए निर्भर है। इन कार्यों के लिए अकृषि क्षेत्र में एक लाख परिवारों को 2 हजार करोड रूपये के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किये जाने की बजट घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषक परिवारों को कृषि कार्यों के साथ-साथ अकृषि कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण मिल पायेगा।

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