चुनावी साल में सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटन, जानिए गहलोत कैबिनेट के फैसले
राजस्थान में चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट ने 80 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटन करने का फैसला किया है। इसके अलावा ठेके पर कर्मचारी नहीं लेने की प्रथा भी समाप्त कर दी है।
राजस्थान में चुनावी साल में कैबिनेट ने 80 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन आवंटन करने का फैसला किया है। इनमें जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर में जमीन अलॉट होगी।अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए सरकारी विभागों में संविदा पर कर्मचारी लगाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब सरकार खुद की एजेंसी बनाएगी। सरकारी कम्पनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन बनाने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला किया गया है।सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में अब सरकारी एजेंसी के जरिए ही संविदा कर्मचारी लगाए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा। अभी प्राइवेट एजेंसियां उनके वेतन में कई तरह की कटौती करती हैं। एक जनवरी 2021 से पहले काम कर रहे ठेके के कर्मचारियों को नई कंपनी से सीधे विभागों में लिया जाएगा, इससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूरा पैसा मिलेगा। कैबिनेट ने धरियावद पीड़िता को सरकारी नौकरी देने पर मुहर लगा दी है।
वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा
सरकारी विभागों में काम कर रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों को अब प्रमोशन मिलेगा। अब तक वर्क चार्ज कर्मचारियों जिस पद पर भर्ती होते थे उसी पद से रिटायर हो रहे थे। कैबिनेट ने नियमों में बदलाव को बदलवा की मंजूरी दी है जिसके बाद अब वर्क चार्ज कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकेगा।जोधपुर की तहसील बाप के भड़ला में 910.5412 हैक्टेयर जमीन मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को कीमतन आवंटित की जाएगी। यहां पर 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। साथ ही, बीकानेर में गांव कालासर और जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी मैसर्स एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हैक्टेयर जमीन दी जाएगी।कैबिनेट ने केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 109 के तहत राजस्थान वक्फ नियम-2023 सम्बंधित प्रस्ताव और अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इन नियमों के लागू होने से वक्फ कार्य अधिक सुगमता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता से संपादित किए जा सकेंगे।
धरियावद की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी
मंत्रिमंडल ने प्रतापगढ़ जिले के धरियावद की पीड़िता को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। पीड़िता को शिक्षा विभाग के स्थानीय राजकीय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इससे पीड़िता का सामाजिक पुनर्वास हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 में शिथिलता प्रदान करते हुए नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ हुई घटना की निंदा भी की है। गौरतलब है कि पीड़िता को उसके पति व अन्य ने निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया था।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति-2023 का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा प्रोत्साहन के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति-2023 का अनुमोदन किया है। इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 90 गीगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित होगी। इनसे सम्बंधित इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए भी सम्भावनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है।
चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का होगा गठन
मंत्रिमंडल ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में चर्म व्यवसाय से सम्बंधित व्यक्तियों की आय एवं उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह बोर्ड राज्य में चर्म दस्तकारों के समग्र विकास एवं कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों व उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगा।
राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की होगी स्थापना
मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना करने की स्वीकृति देते हुए सम्बन्धित विधान एवं मैमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन का अनुमोदन किया है। अकादमी की स्थापना होने से जैन भाषा के साहित्यों को संरक्षण प्राप्त होगा। साथ ही, प्राकृत भाषा के उच्चस्तरीय ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों, साहित्य कोष, शब्दावली आदि की निर्देशिका तैयार होगी, जिससे इस भाषा के सम्बन्ध में आमजन को जानकारी प्राप्त होगी एवं प्राकृत भाषा समृद्ध होगी।