Hindi Newsराजस्थान न्यूज़5 lakh new farmers of Rajasthan will get crop loan CM Ashok Gehlot approved the proposal of Finance Department

सीएम गहलोत ने दी किसानों को राहत, 5 लाख नए किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त फसली ऋण

राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरWed, 6 July 2022 06:50 PM
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राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से केंद्रीय सहाकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड़ के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में आसानी होगी। वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य किया गया है। 

नए कृषकों को भी फसल ऋण वितरित

सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के 5 लाख नए कृषकों को भी फसल ऋण वितरित किया जाएगा। क्षतिपूर्ती ब्याज अनुदान के लिए 160 करोड़ रुपये की दी गई वित्तीय स्वीकृति से केंद्रीय सहाकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। बैंकों के पास तरलता भी उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसानों के ब्याज मुक्त फसली ऋण समय पर मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने इस बार किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश किया है। इससे किसानों लाभ मिला है। सीएम ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राशि का प्रावधान बजट में किया है। 

ऋण चुकाने की अवधि का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा 

सहकारिता विभाग ने ऋण चुकाने की अवधि 31 अगस्त तक करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक ने किसानों को हुई इस परेशानी की जानकारी सरकार को दे दी है। जिसके बाद विभाग में वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा है ताकि ऋण चुकाने की अवधि 30 जून के बजाय 31 अगस्त तक बढ़ सके। वित्त विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है। ऐसे में अब निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो फिर साढ़े 3 लाख किसानों को समय पर ऋण नहीं चुकाने के चलते 7 फीसदी ब्याज और 2 फीसदी पेनल्टी की जमा करवाने वाली राशि से छुटकारा मिल जाएगा।

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