REET: पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, इन अभियुक्तों पर कोर्ट में चार्जशीट पेश
- पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 420, 201, 120बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 4/6, 6ए और आईटी एक्ट की धारा-72 के तहत आपराधिक आरोप तय किए गए हैं।
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने 130 अभियुक्तों के खिलाफ गंगापुरसिटी कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। गंगापुरसिटी एसीजेएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी अभियुक्तों पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। रीट पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा और राजूराम ईराम सहित 11 अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 201, 120बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 4/6, 6ए और आईटी एक्ट की धारा-72 के तहत आपराधिक आरोप तय किए गए हैं।
जबकि अन्य अभियुक्तों को 19 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि रीट पेपर लीक मामले के 131 आरोपियों के खिलाफ अब तक कुल 9 आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि अन्य संदिग्धों के खिलाफ भी जांच जारी है।
विशेष लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी रामकृपाल मीणा, राजूराम ईराम, उदाराम, प्रदीप पाराशर और शैतान सिंह ने मिलीभगत कर पेपर लीक किया था। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2021 की रात को परीक्षा के द्वितीय लेवल का पेपर ट्रकों में आया था। शिक्षा संकुल में पेपर उतारते समय रिजर्व बंडल में से पेपर निकाला गया और दूसरे आरोपियों को 5 करोड़ में बेचा गया। इसके बाद अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया गया था।