होटल-ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब पिलाने पर रोक, टेंपरेरी लाइसेंस लेना होगा; जानें गाइड लाइन
- आबकारी आयुक्त शिवप्रकाश नकाते के मुताबिक विभाग की जांच में सामने आया है कि ओकेजनली लाइसेंस वाली पार्टियों, विवाह समारोहों एवं अन्य आयोजनों में अन्य राज्यों की मदिरा या ऐसी मदिरा धड़ल्ले से परोसी जा रही है। इनकी राजस्थान की आबकारी ड्यूटी भुगतान नहीं की गई हैं।
राजस्थान में अब शादी की पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टोरेंट में बिना अनुमति के लिए शराब परोसने वालों पर ऐक्शन होगा।बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर अब आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कहीं पार्टी में अब पांच से अधिक जने एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। आबकारी आयुक्त शिवप्रकाश नकाते के मुताबिक जांच में सामने आया है कि ओकेजनली लाइसेंस वाली पार्टियों, विवाह समारोहों एवं अन्य आयोजनों में अन्य राज्यों की मदिरा या ऐसी मदिरा धड़ल्ले से परोसी जा रही है। इनकी राजस्थान की आबकारी ड्यूटी भुगतान नहीं की गई हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसी मदिरा परोसने और अनाधिकृत रूप से मदिरा का परिवहन, निर्माण, भंडारण करने पर विभाग की ओर से मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।आबकारी विभाग ने गाइड लाइन जारी की है। यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थ-डे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में पांच से अधिक जने एक जगह शराब पीते हुए मिले और शराब जब्त हुई तो आबकारी विभाग कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज करेगा। यहीं नहीं अवैध शराब के कारोबार, पार्टी करने व करवाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ आमजन भी आबकारी विभाग को शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
आबकारी विभाग के आयुक्त शिव प्रसाद ने लिखित निर्देश दिए हैं कि ने बताया कि होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब बार परिसर में एक दिन या इससे अधिक दिनों के लिए होने वाले आयोजनों के लिए अब आबकारी विभाग से लिए मदिरा परोसने का अनुज्ञापत्र स्वीकृत करवाना होगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं वैवाहिक सीजन सभी के लिए लिए अच्छे व्यवसायिक अक्सर लेकर आया है। आबकारी विभाग ने अब एक दिन या दो दिन की पार्टी या शादी- विवाह में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है। कम से कम फीस में ऑनलाइन ही अस्थायी लाइसेंस दे दिया जाएगा। साथ ही शराब भी आबकारी विभाग के किसी ठेके से ही खरीदनी होगी।