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SI भर्ती पेपर लीक: राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को दी जमानत

  • राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को जमानत दे दी। पिछले दिनों सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Nov 2024 02:24 PM
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राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 ट्रेनी एसआई को जमानत दे दी। जबकि, 9 आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। मामले में कुल 19 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने याचिका लगाई थी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था।आज इस मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इनमें करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश्व, प्रेमसुखी, अभिषेक, राजेश्वरी, प्रवीण और नीरज कुमार यादव का नाम शामिल है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती के तहत चयनित अफसरों की आउट परेड पर रोक लगा दी थी। साथ ही इन पुलिस सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दी जाने वाली पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि, 'एसआई भर्ती 2021 की आउट परेड और पोस्टिंग हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी। जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है।

बता दें जांच एजेंसी एसओजी ने एसआइ पेपर लीक मामले में 86 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 50 चयनित थानेदार शामिल हैं। लेकिन पेपर लीक करने वाला यूनिक भांभू और सुरेश ढाका अभी एसओजी की पकड़ से दूर हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों वांटेड पेपर लीक प्रकरण के बाद विदेश भाग गए। लेकिन, अभी तक उन्हें गिरफ्तार कर भारत नहीं लाया जा सका है।

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