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वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, SI भर्ती मामले में सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

  • एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Jan 2025 05:01 PM
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एसआई भर्ती 2021 मामले में ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी।साथ ही अगली सुनवाई से पहले सरकार कोई आदेश जारी नहीं कर सकेगी। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। इस दौरान ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के फैसले पर भी बहस हुई। याचिकार्ताओं के वकील ने कहा, "फील्ड ट्रेनिंग का आदेश कोर्ट की अवमानना है।" वहीं, सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा, "फील्ड ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग का ही पार्ट है हमने कोई नया आदेश जारी नहीं किया।"

याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद भर्ती रद्द की जानी चाहिए। पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी अपनी रिपोर्ट में इस परीक्षा को रद्द करने की भी सिफ़ारिश की थी। एसओजी ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का परीक्षाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है।

एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में एसओजी ने 45 से अध‍िक ट्रेनी एसआई को ग‍िरफ्तार क‍िया था। कई एसआई जमानत पर र‍िहा हो गए थे। जेल से बाहर अपने के बाद उन्हें फील्ड ट्रेन‍िंग के ल‍िए ज‍िलों में भेज द‍िया गया था। इसके बाद अब तक 20 एसआई सस्‍पेंड क‍िए जा चुके हैं।

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