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SI Paper Leak Case: राजस्थान हाई कोर्ट ने सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगाई

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Nov 2024 06:45 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की।

उल्लेखनीय है कि एसओजी ने एसआइ पेपर लीक मामले में 86 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 50 चयनित थानेदार शामिल हैं। लेकिन पेपर लीक करने वाला यूनिक भांभू और सुरेश ढाका अभी एसओजी की पकड़ से दूर हैं। जबकि, 20 आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पर भी जल्द फैसला आ सकता है। पिछले दिनों निचली अदालत ने रामू राम राईका की जमानत याचिका खारिज की थी।

सूत्रों के मुताबिक दोनों वांटेड पेपर लीक प्रकरण के बाद विदेश भाग गए। लेकिन, अभी तक उन्हें गिरफ्तार कर भारत नहीं लाया जा सका है। सूत्रों के मुताबिक एसओजी अभी सात प्रशिक्षु थानेदारों को और तलाश रही है। जबकि 859 चयनित थानेदारों में से 300 की भूमिका की जांच कर रही है। एसओजी ने मामले में 10 अक्टूबर को दो महिला सहित चार प्रशिक्षु थानेदारों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच जारी है।

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