Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan High Court put a stay on the order to stop the annual salary increase of teachers

अंग्रेजी नहीं बोलने पर शिक्षक की रोकी वेतन वृद्धि, राजस्थान हाइकोर्ट ने लगाई रोक

  • अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डीईओ, जयपुर डिवीजन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Nov 2024 12:30 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक के अंग्रेजी नहीं बोलने पर वार्षिक वेतन बढ़ोतरी रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डीईओ, जयपुर डिवीजन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश पुष्कर सैनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

माममे के मुताबिक याचिका में अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय, सांभर लेक में गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत है। विभाग ने दिसंबर 2021 में उसे आरोप पत्र जारी किया और अगस्त, 2023 में उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी आधार पर रोक ली। इसके खिलाफ उसने शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील पेश की।

इसे शिक्षा निदेशक ने गत 26 जुलाई को खारिज करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अध्यापन के दौरान वह अंग्रेजी भाषा नहीं बोलता है। दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया कि उसने संपूर्ण पढ़ाई हिंदी भाषा में की है। इसके अलावा वह नियुक्ति वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक हर साल सौ फीसदी परीक्षा परिणाम देता है। यह स्कूल पहले हिंदी माध्यम ही थी, जिसे बाद में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

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