Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan High Court orders to revise the result of RPSC Veterinary Officer Recruitment 2019

पशु चिकित्सा अधिकारी 2019 भर्ती अटकी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

  • राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर भर्ती अटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2019 का परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया है।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Jan 2025 09:34 AM
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राजस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी के 900 पदों पर भर्ती अटक गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती-2019 का परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने गुरुवार को गजेंद्र सिंह व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह फैसला दिया है।याचिकाओं में यह तर्क दिया गया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल किया, जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में प्रवेश लिया था, जबकि नियमों के अनुसार केवल फाइनल ईयर की परीक्षा पास करने वाले या परीक्षा में शामिल होने वाले ही पात्र हो सकते थे।

याचिकाकर्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए हाई कोर्ट ने आरपीएससी द्वारा जारी किए गए फाइनल परिणाम को रद्द करते हुए भर्ती प्रक्रिया का परिणाम रिवाइज करने का आदेश दिया। इस आदेश से फिलहाल करीब 900 पदों की नियुक्तियां अटक गई हैं।याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने कोर्ट में तर्क दिया कि भर्ती में न्यूनतम योग्यता 'बीएससी बैचलर डिग्री इन वैटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंडरी' थी।

भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति 22 अक्टूबर 2019 को निकाली गई, जिसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को शामिल किया गया।राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के तहत केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र माने जा सकते हैं, जिन्होंने न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली हो या फाइनल ईयर की परीक्षा दी हो। नियमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि विज्ञप्ति को। इस फाइनल रिजल्ट को याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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