Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan High Court canceled the dismissal of DSP Hiralal Saini in obscene video case with constable

कॉन्स्टेबल संग अश्लील वीडियो केस: DSP की बर्खास्तगी रद्द, जानिए कोर्ट का आदेश

  • राजस्थान में महिला कॉन्स्टेबल और उसके बेटे के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बर्खास्त किए गए डीएसपी हीरालाल सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हीरालाल सैनी के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानThu, 10 Oct 2024 09:23 PM
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RPS Hiralal Saini Video Case: राजस्थान में महिला कॉन्स्टेबल और उसके बेटे के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद बर्खास्त किए गए डीएसपी हीरालाल सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हीरालाल सैनी के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने RPS हीरालाल सैनी के 1 अक्टूबर 2021 के बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने हीरालाल सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का मौका दिए और बिना किसी इन्क्वायरी के ही सरकार ने बर्खास्त कर दिया। ऐसे में बर्खास्तगी आदेश को कानून सम्मत नहीं माना जा सकता हैं। ऐसे में सरकार के 1 अक्टूबर 2021 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द किया जाता है। वहीं, याचिकाकर्ता को बकाया वेतन और समस्त परिलाभों सहित पुनः सेवा में लेने के आदेश दिए। हालांकि अदालत ने मामले में विभागीय जांच जारी रखने की स्वतंत्रता दी है।

बता दें RPS हीरालाल सैनी ने बिना जांच सेवा से बर्खास्त करने पर कोर्ट में याचिका लगाकर चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील आरएन माथुर ने बताया कि हमने बिना जांच के सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को चुनौती दी थी। हमने कोर्ट से कहा था कि सरकार ने बर्खास्तगी आदेश से पहले किसी तरह की जांच नहीं की। वहीं, बिना सुनवाई का मौका दिए ही बर्खास्त कर दिया।

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