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राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को झटका, थप्पड़कांड में नहीं मिली जमानत

  • राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। देवली-उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानWed, 15 Jan 2025 02:17 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। देवली-उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। मीणा को थप्पड़ मारने के बाद समरावता में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में आज समरावता गांव में हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी।

दरअसल, नरेश मीणा की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट डॉ. महेश शर्मा ने कोर्ट में तर्क दिया कि जब समरावता में हिंसा हुई, तब नरेश मीणा पहले से ही पुलिस हिरासत में थे। उनका कहना था कि राजनीति से प्रेरित होकर नरेश मीणा के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि नरेश मीणा पर कुल 24 केस दर्ज हैं, लेकिन यह सब राजनीति के चलते किए गए हैं। हालांकि, कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि मुख्य आरोपी होने के नाते नरेश मीणा पर हिंसा भड़काने का आरोप कैसे नहीं लगाया जा सकता?

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