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Hindi Newsपंजाब न्यूज़Akali Dal supported Amritpal new MP opposed extension of NSA called violation of Constitution and human rights

अमृतपाल के समर्थन में आए सुखबीर बादल, NSA बढ़ाने का किया विरोध; बताया- संविधान और मानवाधिकारों का उल्लंघन

Punjab News: खडूर साहिब से सांसद बने अमृतपाल की रिहाई के लिए परिवार और समर्थकों द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही मांग की जा रही थी कि अमृतपाल को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की छूट दी जाए।

Pramod Praveen मोनी देवी, हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Fri, 21 June 2024 04:38 PM
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खडूर साहिब से सांसद बने वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का शिरोमणि अकाली दल ने विरोध किया है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस कदम को संविधान एवं बुनियादी मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल की हिरासत अवधि 23 अप्रैल, 2024 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

भगवंत मान का सिख और पंजाब विरोधी चेहरा सामने आया
बादल ने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए लिखा कि उनका सिख विरोधी और पंजाब विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। उन्होंने दिखा दिया है कि वह दिल्ली के इशारों पर कैसे नाचते हैं। भाई अमृतपाल सिंह के साथ हमारी विचारधारा के मतभेदों के अलावा, हम उनके खिलाफ या किसी और के खिलाफ दमन और अन्याय का विरोध करेंगे। 

बादल ने कहा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अकाली दल गुरु साहिबान द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें इसके लिए कितनी भी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। अकाली दल पंजाब में शांति, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पूरी तरह समर्पित है और हम यह भी चाहते हैं कि सभी पार्टियां राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर काले कानूनों का विरोध करें।

लोकसभा चुनाव नतीजे से एक दिन पहले ही जारी हुए थे आदेश
बता दें कि असम की डिब्रूगढ़ जेल में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सजा काट रहे और हाल ही में पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर सांसद बने अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की मियाद को पंजाब सरकार ने  19 जून को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। 

अमृतपाल की रिहाई के लिए परिवार और समर्थकों द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। साथ ही मांग की जा रही थी कि अमृतपाल को संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की छूट दी जाए। ऐसे में एनएसए की मियाद बढ़ना उसके लिए जोर का झटका साबित होगा। पंजाब सरकार ने इन आदेशों को लोकसभा चुनावों के परिणाम के एक दिन पहले ही 3 जून को जारी कर दिया था। 

एक साल में दो बार बढ़ी मियाद 
अमृतपाल के वकील का कहना है कि अमृतपाल सिंह को एनएसए से बाहर निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। अमृतपाल सिंह पर एनएसए मार्च 2023 में लगाया गया था। इस से पहले अमृतपाल सिंह पर इसी साल 19 मार्च को एनएसए की मियाद बढ़ा दी गई थी। एनएसए आदेश आमतौर पर एक वर्ष के लिए प्रभावी होते हैं लेकिन इसे दो बार बढ़ाया गया है। 

शपथ लेने के लिए मिल सकती है एक दिन की पैरोल 
नियमों के अनुसार अमृतपाल सिंह को 6 महीने के अंदर-अंदर संसद पहुंचकर शपथ लेनी होगी। इसके लिए उसे एक दिन की पैरोल मिल सकती है। इसी साल मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को अदालत ने दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। सांसद बनने के बाद अगर सरकार अमृतपाल सिंह की एनएसए हटा भी देती है तो भी उसे कोर्ट और जेल के चक्करों से निजात नहीं मिलेगी। अमृतपाल पर अजनाला थाने पर हमला करने समेत कुल 12 केस दर्ज हैं। 
 

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