Hindi Newsएनसीआर न्यूज़YEIDA sent notices to 1100 people those who did not get map passed

नक्शा पास न कराने वालों पर YEIDA ने दिखाई सख्ती, 1100 को भेजे नोटिस

यमुना प्राधिकरण (यीडा) की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी है। यीडा ने औद्योगिक सेक्टरों के 1096 आवंटियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने भूखंड की लीज डीड तो करा ली हैं, लेकिन आवंटन के कई माह बाद भी नक्शा पास नहीं कराए।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाMon, 23 Sep 2024 09:02 AM
share Share

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी है। प्राधिकरण ने औद्योगिक सेक्टरों के 1096 आवंटियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने भूखंड की लीज डीड तो करा ली हैं, लेकिन आवंटन के कई माह बाद भी नक्शा पास नहीं कराया है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि नहीं के बराबर हो रही है।

प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि यमुना सिटी में सेक्टर- 24, 28, 29, 32, 33 औद्योगिक सेक्टर हैं। इन सेक्टरों में अब तक 3042 आवंटियों को भूखंड की चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, यहां पर कई फैक्ट्रियों का निर्माण जारी है, जबकि इक्का-दुक्का बनकर तैयार भी हो चुकी हैं। इनमें 1096 आवंटियों ऐसे भी है, जिन्होंने भूखंड की लीज डीड तो करा ली, लेकिन फैक्ट्री का निर्माण शुरू करने के लिए नक्शा स्वीकृत नहीं कराया है।

703 ने नहीं कराई लीज डीड

औद्योगिक सेक्टरों में 703 आवंटी ऐसे भी है, जिन्हें काफी समय पहले चेक लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन यह आवंटी लीज डीड नहीं करा रहे हैं। इससे यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों में विकास का पहिया थम सा गया है। प्राधिकरण ने इन 703 आवंटियों को भी नोटिस जारी किया है, ताकि लीज डीड के बाद नक्शा स्वीकृत कराकर यह आवंटी भी वहां निर्माण कार्य शुरू कर दें। सभी को यह अंतिम नोटिस जारी किया गया है।

प्राधिकरण ने रजिस्ट्री के लिए नई नीति बनाई

वहीं, ग्रेटर नोएडा शहर में स्थित सीनियर सिटीजन सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्री के लिए लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक नई नीति बनाई है। इसके तहत सोसाइटी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वर्तमान में रहने वालों की सूची बनाई जाएगी। इसी के आधार पर रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी। अधिकृत प्रतिनिधियों को वर्तमान में रहने वालों की सूची के साथ एक प्रमाण पत्र या हलफनामा प्राधिकरण में जमा करना होगा। 

प्राधिकरण अधिकारी के मुताबिक, सोसाइटी के अधिकृत पदाधिकारी को यह पुष्टि करनी होगी कि सूचीबद्ध व्यक्तियों के पास वर्तमान में आवंटित फ्लैट है और रजिस्ट्री अभी तक उनके पक्ष में नहीं हुई है। इसके बाद प्राधिकरण इन सदस्यों के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगा। सोसाइटी को मूल आवंटियों से वर्तमान रहने वालों को स्वामित्व के हस्तांतरण पर पूरा दस्तावेज भी प्रदान करना होगा। 

अगला लेखऐप पर पढ़ें