रोक लगाइए, सिख विरोधी दंगा मामले में HC पहुंचे जगदीश टाइटलर; क्या किया अनुरोध

सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। टाइटलर की याचिका, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई है, पहले ही 29 नवंबर को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है

Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। पीटीआईMon, 11 Nov 2024 02:09 PM
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सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने कोर्ट से 1984 में दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से संबंधित मामले में उनके खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। टाइटलर के वकील ने दलील दी कि मामला मंगलवार को निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के एविडेंस दाखिल करने के लिए सूचीबद्ध है और निचली अदालत को निर्देश दिया जाए कि जब तक हाईकोर्ट उनके खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक वह इस मामले में आगे न बढ़े।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी, जिन्होंने पहले टाइटलर को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय दिया था, उन्होंने कहा कि हालांकि दस्तावेज दाखिल कर दिए गए हैं, लेकिन वे रिकॉर्ड में नहीं हैं। अदालत ने रजिस्ट्री को दिन के दौरान दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया और कहा कि वह दोपहर 2:15 बजे मामले पर सुनवाई करेगा।

टाइटलर की याचिका, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई है, पहले ही 29 नवंबर को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध है और इस दौरान ही नेता ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। आवेदन में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष की गवाह लोकेंद्र कौर का एविडेंस ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया है और बचाव पक्ष के वकील द्वारा उसकी जिरह 12 नवंबर को निर्धारित की गई है।

आवेदन में कहा गया है, 'आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (टाइटलर की) ने अभियोजन पक्ष की मंशा और सीबीआई द्वारा की गई जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसलिए, इस अदालत द्वारा ट्रायल कोर्ट को पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने तक उक्त मामले में आगे न बढ़ने का आदेश/निर्देश देना न्याय के हित में उचित है।' कोर्ट ने इससे पहले टाइटलर के वकील से कुछ गवाहों के बयान दाखिल करने को कहा था जो रिकॉर्ड में नहीं थे।

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