Hindi Newsएनसीआर न्यूज़women and elderly persons will get discount on fare by identity proof in Haryana Roadways buses

महिलाओं और बुजुर्गों को पहचानपत्र दिखाकर बस के किराये में मिलेगी छूट, हरियाणा रोडवेज ने साफ की स्थिति

हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 साल से अधिक के बुजुर्गों को पहचानपत्र दिखाकर ही किराये में छूट मिलेगी। एक अप्रैल से 60 साल से ऊपर उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया गया है।

Praveen Sharma गुरुग्राम। हिन्दुस्तान, Mon, 15 May 2023 06:26 AM
share Share

हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 साल से अधिक के बुजुर्गों को पहचानपत्र दिखाकर ही किराये में छूट मिलेगी। एक अप्रैल से 60 साल से ऊपर उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 60 से 65 साल के बुजुर्गों को बस पास बनवाना अनिवार्य है। यह बस पास कंडक्टर को दिखाना होगा तभी उसको रियायत पर टिकट दी जाएगी। जो पहले से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं यानी 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रोडवेज द्वारा जारी किए जाने वाला पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला पहचान पत्र पर्याप्त है। महिलाओं को भी रोडवेज पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है।

बता दें कि, हरियाणा रोडवेज की बसों में पहले 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों व 60 साल की महिलाओं को आधे किराए की सुविधा दी जा रही थी। सरकार ने 1 अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी। यानि 60 साल के उम्र से ही आधा किराये की सुविधा देने की घोषणा की थी।

कंडक्टर से होने लगा था विवाद

विभाग द्वारा जारी आदेशों में पहले से जो यह सुविधा ले रहे लोगों के लिए निर्देश साफ नहीं थे, इसके चलते बसों में कंडक्टरों व बुजुर्गों के बीच रोज बहस व विवाद होने लगे। टिकट लेते समय बुजुर्ग अपना आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग को कार्ड दिखाते तो कंडक्टर कहते अब यह नहीं चलेगा रोडवेज का पास बनवाओ। इस पर बुजुर्ग अपनी उम्र व कागजी कार्रवाई की मजबूरी बताकर पास नहीं बनवाने व आधार कार्ड ही दिखाने की बात करते। ये ही बातें महिलाओं के साथ होने लगीं, जबकि महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार के कोई निर्देश पत्र में नहीं थे क्योंकि महिलाओं को तो पहले से ही 60 साल की उम्र से यह सुविधा दी जा रही है।

विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट की स्थिति

बुजुर्गों के पास को लेकर बढ़ विवादों को दूर करने के लिए आखिरकार विभाग को इस बारे में स्पष्ट करना पड़ा है कि जो नए लाभ पात्र हैं यानी 60 से 65 साल के पुरुषों को ही रोडवेज का पास बनवाना है। पहले से जो लाभ पात्र हैं उनके लिए पहले के साक्ष्य आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग का पहचान पत्र ही मान्य होगा। फिलहाल प्रदेशभर में बन रहे बस पास 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को बनवाने की जरूरत नहीं हैं। साथ ही 65 वर्ष से अधिक पुरुष बुजुर्गों को बनवाने की आवश्यकता नहीं हैं। इसको लेकर रोडवेज ने सभी डिपो को आदेश जारी कर दिए हैं।

राजबीर जनौला (मुख्य निरीक्षक, रोडवेज, गुरुग्राम) ने बताया कि महिलाओं और 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के पास बनवाने की आवश्कता नहीं है। वह अब अपने पहचान पत्र से ही टिकट में छूट ले सकते हैं।

अगला लेखऐप पर पढ़ें