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आपके वकीलों को जेल में रहने की अनुमति दें, महाठग सुकेश चंद्रशेखर को SC से क्यों लगी फटकार

Conman Sukesh Chandrasekhar : अदालत की बेंच ने कहा, 'आपने वकीलों के नाम दिये हैं, हम जेल अथॉरिटी से यह कहेंगे कि वो आपके वकीलों को जेल में रहने की अनुमति दें। आप किस तरह के बात इस कोर्ट में कर रहे हैं

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पीटीआईTue, 16 May 2023 02:03 PM
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महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Conman Sukesh Chandrasekhar ) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका लगाकर जेल में अपने वकीलों से मिलने के लिए और भी समय देने की गुहार लगाई थी। अब शीर्ष न्यायालय ने सुकेश की याचिका पर उसे जमकर फटकार लगाई है। दिल्ली के मंडोल जेल (Manadoli Jail)में बंद सुकेश ने जेल के अंदर अपने वकीलों से मिलने-जुलने का समय बढ़ाने की अपील की थी। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर को जेल के नियमों के तहत पहले से ही मुलाकातियों से मिलने का समय मिला हुआ है। अदालत की बेंच ने कहा, 'आपने वकीलों के नाम दिये हैं, हम जेल अथॉरिटी से यह कहेंगे कि वो आपके वकीलों को जेल में रहने की अनुमति दें। आप किस तरह के बात इस कोर्ट में कर रहे हैं? क्या आप जेल में एक सुविधा चाहते हैं?'

सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से अदालत में मौजूद वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ 6 शहरों में 28 केस पेन्डिंग हैं और 10 से ज्यादा वकील इन केसों को देख रहे हैं। जेल के नियमों के मुताबिक, वकीलों को एक हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट उनसे मुलाकात के लिए दिये जा रहे हैं, जो काफी नहीं है। सुकेश के वकील ने आगे अदालत में कहा कि उनके क्लाइंट के अधिकारों की अवहेलना हो रही है। 

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'यह विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को जेल के नियमों के मुताबिक सुविधा मिल रही है, उन्हें और ज्यादा राहत देने की गुहार क्यों लगाई जा रही है जो कि अनुमति योग्य नहीं है।' जेल नियमों के मुताबिक एक कैदी हर हफ्ते अपने रिश्तेदार या मित्र या किसी किसी अन्य से आधे घंटे की मुलाकात कर सकता है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी दोनों ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं। 
 

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