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5 मिनट में नहीं आए तो बेल रद्द कर देंगे, नहीं पहुंचे सत्येंद्र जैन के वकील तो बोलीं जज

Satyendar Jain : जब सुनवाई शुरू हुई तब अदालत ने इस बात पर गौर किया कि शुरू में सत्येंद्र जैन के कोई भी वकील कोर्टरूम में मौजूद नहीं थे। तब जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि वो बेल रद्द कर देंगी।

Nishant Nandan एएनआई, नई दिल्लीTue, 9 Jan 2024 06:47 PM
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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (AAP leader Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सुनवाई कर रही जज ने यहां तक कह दिया कि अगर 5 मिनट में सत्येंद्र जैन के वकील नहीं आए तो अदालत उनकी जमानत याचिका को रद्द कर देगी।

दरअसल अदालत में सत्येंद्र जैन की याचिका पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। मंगलवार को जब सुनवाई शुरू हुई तब अदालत ने इस बात पर गौर किया कि शुरू में सत्येंद्र जैन के कोई भी वकील कोर्टरूम में मौजूद नहीं थे। तब जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि वो अगर कोई काउंसिल 5 मिनट में हाजिर नहीं हुआ तो वो अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर देंगी। इसके बाद सत्येंद्र जैन के वकील तुरंत अदालत में हाजिर हो गए। 

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई की है और मामले को अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी को सूचीबद्ध किया है। मामले की अगली सुनवाई पर प्रवर्तन निदेशालय इस जमानत याचिका पर अपनी दलील रखेगा। अदालत में सत्येंद्र जैन के वकील ने जमानत के लिए अपनी दलीलें रखीं। जिसके बाद अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी। अब जांच एजेंसी की तरफ से दलीलें अदालत में रखी जाएंगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सत्येंद्र जैन की तरफ से अदालत में हाजिर हुए और उन्होंने आप सरकार के पूर्व मंत्री को जमानत दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि ट्रायल पूरा होने तक सत्येंद्र जैन को जेल में रखे जाने के लिए आरोप काफी नहीं हैं। 

सुनवाई के दौरान अदालत ने सत्येंद्र जैन के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने इस अपराध से उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए कोई याचिका लगाई थी। जैन के वकील ने अदालत को बताया कि डिस्चार्ज पर बहस कोर्ट में है लेकिन जांच एजेंसी ने याचिका लगा कर कहा है कि वो आगे की जांच कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने अदालत को सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट और पहले हुई सर्जरी के बारे में बताया। सोमवार को वरिष्ठ वकील सिंघवी ने अदालत से कहा था कि सत्येंद्र जैन इस मामले में सहयोग कर रहे हैं और पूर्व मंत्री के खिलाफ कोई गंभीर अपराध नहीं बनता है। 

पिछले साल 26 मई को शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को छह हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके साथ ही अदालत ने कई तरह की पांबदियां भी आप नेता पर लगाई थी। जैन को यह अंतरिम बेल मेडिकल ग्राउंड पर दिया गया था। 21 जुलाई को सत्येंद्र जैन की सर्जरी हुई थी। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को यह छूट दी थी कि वो अपना इलाज कराने के लिए अपनी पसंद के मुताबिक अस्पताल का चयन कर सकते हैं।

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