ना भागने का जोखिम ना गवाह को धमकाएंगे, सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए लगाई गुहार
Satyendar Jain : सीनियर वकील ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि ना तो उनके भागने का जोखिम है और ना ही वो किसी गवाह को धमकाने का जोखिम है। सत्येंद्र जैन को जमानत दी जानी चाहिए
आम आदमी पार्टी के मंत्री और अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की नियमित जमानत याचिका पर अभी फैसला नहीं आ सका है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम बेला त्रिवेदी और पंकज मित्थल की बेंच ने अदालत में सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
ED ने अदालत में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया। सत्येंद्र जैन की तरफ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके क्लाइंट एक साल से जेल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच एजेंसी ने इंकम टैक्स के केस को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तब्दील कर दिया है। सीनियर वकील ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि ना तो उनके भागने का जोखिम है और ना ही वो किसी गवाह को धमकाने का जोखिम है।
ED ने किस संयोग का किया जिक्र
यह सत्येंद्र जैन की जिंदगी और उनकी स्वतंत्रता का सवाल है। इसलिए सत्येंद्र जैन को जमानत दी जानी चाहिए। ईडी ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी की तऱफ से दलील देते हुए कहा गया कि वो जब जेल से बाहर आना चाहते हैं तब मेडिकल ग्राउंड पर बेल लेते हैं और अस्पताल में रहते हैं। जब कभी कोर्ट में बेल पर बहस होती है वो गिर जाते हैं, जो कि एक अजीब संयोग है।
अंतरिम जमानत पर हैं सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन पहले से अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं। हालांकि, AAP नेता सत्येद्र जैन को यह अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी। सत्येंद्र जैन ने अदालत में गुहार लगाई थी कि जेल में रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया है। उन्हें तत्काल सर्जरी की भी जरूरत है। जिसके बाद अदालत ने उन्हें इलाज कराने के लिए 26 मई, 2023 को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, जमानत देते वक्त अदालत ने सत्येंद्र जैन पर यह पाबंदी भी लगाई थी कि वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा भी उनपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। सत्येंद्र जैन के अंतरिम जमानत की अवधि को कोई बार बढ़ाया भी जा चुका है।
जब हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली थी तब उन्होंने 6 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हाई कोर्ट द्वारा उनकी रेगुलर जमानत याचिका को रद्द करने को चुनौती दी थी। ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। दरअसल सीबीआई ने साल 2017 में भ्रष्टाचार-निरोधी धाराओं के तहत सत्येद्र जैन के खिलाफ एफआईआऱ दर्ज की थी। जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि, सत्येंद्र जैन अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं।