सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इस मामले में जमानत देने से इनकार
सुप्रीम अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के 25 मई के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है जिसमें पॉलोज़ को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था।
दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसे 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ काफी गंभीर आरोप है जिसके चलते उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। ऐसे में सुप्रीम अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के 25 मई के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है जिसमें पॉलोज़ को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था।
लीना पोलाज के खिलाफ मामले की जांच दिल्ली पुलिस की इकॉनोमिक ओफेंस विंग कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ की धोखाधड़ी की। EOW ने इस मामले में लीना पोलज के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 170, 186, 384, 386, 388, 419,420, 406, 409, 420, 468, 471, 353, 506, 120बी,सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी और धारा 3 और 4 महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत चार्जशीट दाखिल की।
पॉलोज़, चंद्रशेखर और अन्य पर शेल कंपनियां बनाने और अपने अपराध से अर्जित पैसों को पार्क करने के लिए हवाला मार्गों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले पिथले साल अक्तूबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत देने से इनकार कर दिया था। इससे पहले दल्ली हाई कोर्ट ने भी जमानत से इनकार कर दिया था। उस समय, हाई कोर्ट ने पाया था कि दोनों प्रथम दृष्टया अपराध में शामिल थे और ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं थी जिसने उनके द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।