Hindi Newsएनसीआर न्यूज़supreme court extends Aap leader Satyendar Jain interim bail till Nov 24 in money laundering case

Satyendar Jain : AAP नेता सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत, SC ने फिर बढ़ाई अंतरिम जमानत अवधि

Satyendar Jain : सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार लगाई। 21 जुलाई को जैन की सर्जरी हुई थी। मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम राहत दी थी।

Nishant Nandan एएनआई, नई दिल्लीMon, 6 Nov 2023 07:52 PM
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आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए.ए.बोपन्ना और जस्टिस बेला एम, त्रिवेदी की खंडपीठ ने सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई है। इसी के साथ अदालत ने याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी है। अदालत में सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने उन्हें जमानत दिए जाने की गुहार लगाई। 21 जुलाई को सत्येंद्र जैन की सर्जरी हुई थी। मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम राहत दी गई थी जो समय-समय पर बढ़ती रही है। 

26 मई को शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 हफ्तें के लिए अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, इसी के साथ अदालत ने कई तरह की पाबंदियां भई लगाई थी। अदालत ने सत्येंद्र जैन से कहा था कि वो मीडिया से बातचीत ना करें और बिना इजाजत दिल्ली के बाहर ना जाएं। अदालत ने सत्येंद्र जैन को यह भी इजाजत दी थी कि वो अपने इलाज के लिए अपनी पसंद के किसी भी अस्पताल का चयन कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने साफ किया था कि अतंरिम राहत सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। 

मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत हासिल करने के लिए सत्येंद्र जैन ने शीर्ष अदालत का रूख किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी केस में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसे आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उनका 35 किलोग्राम वजन कम हो गया है औऱ वो कंकाल बनकर रह गए हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की थी। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली शख्सियत हैं और वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इससे पहले  17 नवंबर को भी ट्रायल कोर्ट ने भी सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। 30 मई, 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। 

सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि 14 फरवरी, 2015 से लेकर 31 मई, 2017 तक सत्येंद्र जैन ने अकूत बेनामी संपत्ति इकट्ठा की थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों से इनकार करती आई है।

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