श्रद्धा हत्याकांड : आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने पर आज फैसला सुना सकती है साकेत कोर्ट
आफताब पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े कर उन्हें करीब तीन हफ्तों तक महरौली स्थित अपने किराये के फ्लैट पर एक 'फ्रिज' में छुपाकर रखा था।
Shraddha Murder Case : दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुना सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 29 अप्रैल को यह कहते हुए टाल दिया था कि संबंधित जज छुट्टी पर हैं।
वहीं अदालत ने मृतका श्रद्धा के पिता विकास वाकर की उस अर्जी पर भी सुनवाई 9 मई के लिए टाल दी थी, जिसमें उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी बेटी के शव के अवशेष परिवार को सौंप दिए जाएं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोप तय करने के विषय पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 15 अप्रैल को अपना आदेश 29 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पिता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 15 अप्रैल को समय मांगा था।
दिल्ली पुलिस ने आफताब पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने का अपराध) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का एक आरोप पत्र भी दाखिल किया है।
आफताब पूनावाला ने पिछले साल 18 मई 2022 को श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी थी और इसके बाद उसने शव के कई टुकड़े कर उन्हें करीब तीन हफ्तों तक दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने किराये के फ्लैट पर एक 'फ्रिज' में छुपाकर रखा था। बाद में आरोपी ने शव के इन टुकड़ों को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर फेंका था।