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श्रद्धा मर्डर केस: चार्जशीट पर रिपोर्टिंग करने से टीवी चैनलों को मनाही, हाई कोर्ट का फैसला

विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने हाई कोर्ट को बताया कि आज तक के पास श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े गोपनीय जानकारियों तक पहुंच थी और चैनल को ऐसी सामग्री को दिखाने के लिए रोका गया था।

Devesh Mishra ऋचा बंका, नई दिल्लीWed, 19 April 2023 03:15 PM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड में चार्जशीट की सामग्री पर रिपोर्टिंग करने से रोक लगा दिया है। कोर्ट ने बुधवार को न्यूज चैनलों को यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों मीडिया द्वारा श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े गोपनीय जानकारियों को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अब इस मर्डर केस में चार्जशीट की सामग्री पर रिपोर्टिंग करने से रोक लगा दिया है।

सोमवार को दिल्ली की एक निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट में जाने की अनुमति दी थी। वहीं कोर्ट ने टीवी न्यूज चैनल आज तक को तीन दिनों के लिए आरोपी आफताब पूनावाला के नार्को विश्लेषण की सामग्री का प्रसारण नहीं करने का निर्देश दिया था। बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में आफताब मुख्य आरोपी था। आफताब ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा को बोटी-बोटी काट कर मार डाला था।

इस मामले में विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने हाई कोर्ट को बताया कि आज तक के पास श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े गोपनीय जानकारियों तक पहुंच थी और चैनल को ऐसी सामग्री को दिखाने के लिए रोका गया था। अमित प्रसाद ने कहा, बाकी के चैनलों को भी एक आदेश पारित करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने अब इस मामले में चार्जशीट से जुड़ी जानकारियों के रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है।

आफताब पूनावाला ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या साल 2022 में की थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसको बोटी-बोटी काटा था। श्रद्धा के कई टुकड़े करने के बाद आफताब उसके बॉडी पार्ट को दिल्ली के कई इलाकों में फेंकता था। बॉडी के हिस्सों को स्टोर करने के लिए हत्यारे आफताब ने फ्रिज का इस्तेमाल किया था। राजधानी में हुए इस हत्याकांड के बाद सभी दहशत में आ गए थे। आफताब फिलहाल जेल में है। मामले की जांच की जा रही है।

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