दिल्ली: सीलिंग पर 2 अप्रैल से रोजाना होगी सुनवाई
दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) बिल, 2017 दूसरे संशोधन को केंद्र की मंजूरी के ठीक दो माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस कानून से पहले मौजूद दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान)एक्ट, 2006 की वैधता की...
दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) बिल, 2017 दूसरे संशोधन को केंद्र की मंजूरी के ठीक दो माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस कानून से पहले मौजूद दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान)एक्ट, 2006 की वैधता की जांच करेगा। इस संशोधन के जरिये सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण को गिराने तथा सीलिंग को 31 दिसंबर 2020 तक रोकने के प्रावधान कर दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि इनकी जांच के लिए 2 अप्रैल से रोजाना सुनवाई होगी।
जस्टिस मदन लोकुर की पीठ के समक्ष यह मामला तब उठा जब पीठ डीडीए के मास्टर प्लान, 2021 का अवलोकन कर रही थी। दिल्ली में सीलिंग अभियान के चलते सुप्रीम कोर्ट इस प्लान की वैधता की जांच कर रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा न्यायमित्र रंजीत कुमार ने दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान), एक्ट 2006 के पांच संस्करण कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने कहा कि इनकी जांच दो अप्रैल को की जाएगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) एक्ट, 2006 को चुनौती देने वाली याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दी थीं ताकि वहां जल्द सुनवाई हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2017 को ये याचिकाएं यह कहते हुए अपने अपने यहां वापस बुला लीं कि हाईकोर्ट में चार साल में कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट ने 10 फरवरी को शाहदरा के विधायक और पार्षद को अदालत की अवमानना नोटिस जारी किए थे । ये पार्षद अवैध निर्माण गिराने का विरोध कर रहे थे। इनकी सुनवाई 6 मार्च को होगी।