पैगंबर विवाद: SC ने दिल्ली पुलिस को सौंपी सभी एफआईआर, नविका कुमार को दिया 8 सप्ताह का समय
न्यायालय ने कुमार को आठ अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। पीठ ने कुमार की याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किए थे। खाड़ी देशों ने जताई थी नारजगी ।
उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को शुक्रवार को एक साथ नत्थी कर उन्हें दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर काफी विवाद हुआ था।
8 सप्ताह तक नहीं होगी कार्रवाई
नविका टीवी पर प्रसारित उस परिचर्चा की प्रेजेंटर थीं, जिसमें नूपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि आठ सप्ताह तक नविका कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वह अंतरिम अवधि में अपने बचाव के उपाय कर सकें।
नविका कुमार को मुख्य प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की भी अनुमति दे दी। दिल्ली पुलिस की 'इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस' (आईएफएसओ) इकाई मामले की जांच करेगी।
न्यायालय ने कुमार को आठ अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। पीठ ने कुमार की याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किए थे। पैगंबर मोहम्मद को लेकर शर्मा की टिप्पणी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और खाड़ी देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
मुस्लिम समुदाय ने किया था देशव्यापी विरोध प्रदर्शन
नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद देश भर के मुस्लिमों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया था। भाजपा ने नूपुर शर्मा को 'इनफ्रिंज एलीमेंट' कहते हुए पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया था।