जेल से बाहर ही रहेंगे AAP नेता सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट से मिल गई यह बड़ी राहत
Satyendra Jain : AAP नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की मियाद को बढ़ा दी है। अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच के समक्ष हुई है। बेंच ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है। इससे पहले 21 जुलाई को सत्येंद्र जैन की एक सर्जरी हुई थी। मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को जो अंतरिम जमानत मिली है वो समय दर समय बढ़ती रही है। 26 मई को शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम बेल दिया था।
लेकिन इसके साथ ही अदालत ने सत्येंद्र जैन पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए थे। अदालत ने सत्येंद्र जैन को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दी है और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि वो बिना अनुमति लिए दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं। अदालत ने सत्येंद्र जैन को यह अनुमति दी थी कि वो अपने इलाज के लिए अपने पसंद के किसी भी अस्पताल का चयन कर सकते हैं। अदालत ने साफ किया था कि यह अंतरिम बेल सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर ही मिला है।
सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किये जाने को चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत को बताया था कि उनका 35 किलोग्राम वजन कम हो गया है और वो कंकाल की तरह बन गये हैं।
6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते है। 17 नवंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज की थी। 30 मई, 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येद्र जैन को गिरफ्तार किया ता। सत्येंद्र जैन पर 14 फरवरी, 2015 से लेकर 31 मई, 2017 के बीच चल-अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।