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सत्येंद्र जैन को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, बढ़ा दी गई अंतरिम जमानत

Satyendra Jain news: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'आप' नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। सबसे बड़े कोर्ट ने जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है।

Devesh Mishra एजेंसी, नई दिल्लीThu, 14 Dec 2023 04:41 PM
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आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'आप' नेता की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है। सबसे बड़े कोर्ट ने जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की मेडिकल जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट से जैन की जमानत कैंसिल करने की मांग की थी। जैन 26 मई, 2023 से जमानत पर जेल से बाहर हैं। इलाज के लिए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। ईडी के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी है।

बता दें कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने धनशोधन मामले में न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र कुमार जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने से गुरुवार को इनकार किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश इस पर निर्णय लेंगे।

जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित किया जाए। जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।

सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थीं और अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं। वरिष्ठ वकील ने कहा, 'हम स्थगन का अनुरोध करते हैं। अगर आप (सीजेआई)एक बार मामले के कागजात देख लेते।'

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'संबंधित न्यायाधीश मामले को देख रहे हैं और मैं उनके समक्ष सूचीबद्ध मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। जिन न्यायाधीश के पास मामला है वे इस पर निर्णय लेंगे। मैं नहीं ले सकता। मैं निर्णय नहीं ले सकता।'

शीर्ष अदालत ने 26 मई को दिल्ली के पूर्व मंत्री को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया है। यह मामला न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।  

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