Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Man gets 10 years imprisonment for kidnapping and rape of a minor girl

नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोषी युवक को 10 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

हरियाणा के जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग के अपहरण एवं बलात्कार के दोषी को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की...

जींद | एजेंसी Sat, 30 Nov 2019 07:20 PM
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हरियाणा के जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग के अपहरण एवं बलात्कार के दोषी को 10 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके बलात्कार के मामले में दोषी मुकेश को शनिवार को यह सजा सुनाई है और जुर्माना न भरने की सूरत में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदर थाना इलाके के एक गांव की महिला ने 12 दिसंबर 2017 को पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 11 दिसंबर को घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। वह तभी से लापता थी।

सदर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने जांच के आधार पर मुकेश को गिरफ्तार किया। 

पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मुकेश ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने मुकेश को दस वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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