Hindi Newsएनसीआर न्यूज़High Court strict on barricading without policemen contempt notice sent to Delhi Police Commissioner

बिना पुलिसकर्मियों के बैरिकेड लगाने पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा अवमानना का नोटिस

जस्टिस सचिन दत्ता ने कमिश्नर को पूछा है कि 12 मई, 2022 को पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर विचार करते हुए निर्देश दिया है।

Praveen Sharma नई दिल्ली | हिन्दुस्तान, Mon, 21 Nov 2022 08:12 AM
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आदेश के बावजूद राजधानी में बेतरतीब तरीके से पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बगैर बैरिकेड लगाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

जस्टिस सचिन दत्ता ने पुलिस कमिश्नर को पूछा है कि 12 मई, 2022 को पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बेंच ने सभी पक्षों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता संगठन जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी से भी कहा कि यदि वह भी मामले में कोई जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च, 2023 को होगी। याचिकाकर्ता सोसाइटी ने याचिका दाखिल कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पर आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था।

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