चांदनी चौक से हटाए जाएंगे अनधिकृत फेरीवाले, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और नगर निगम को दिया निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को चांदनी चौक तथा सुभाष मार्ग के 'नो-हॉकिंग जोन' से सभी अनधिकृत फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश...
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को चांदनी चौक तथा सुभाष मार्ग के 'नो-हॉकिंग जोन' से सभी अनधिकृत फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर एक्शन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने गुरुवार को चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा पेश की गई कई तस्वीरों पर गौर करने के बाद यह आदेश दिया। उन तस्वीरों में चांदनी चौक और सुभाष मार्ग में अवैध और अनधिकृत फेरीवालों की गतिविधियों को दिखाया गया है।
कोर्ट ने कोतवाली थाने के प्रभारी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त को अभियान चलाने एवं एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
बेंच चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। व्यापार मंडल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजीव रल्ली और वकील मोहित मुद्गल ने दलीलें दीं। याचिका में अनुरोध किया गया है कि अधिकारियों को चांदनी चौक में 'नो-हॉकिंग जोन' से अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने का निर्देश दिया जाए। हाल ही में चांदनी चौक क्षेत्र का पुनर्विकास किया गया है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करने वालों को हटाया जाना चाहिए और इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि बाजारों में फुटपाथ अतिक्रमण से ढंके हों और लोगों के पैदल चलने के लिए कोई जगह नहीं हो। अदालत ने नगर निगम से फेरीवालों के लिए स्ट्रीट वेंडिंग प्लान तैयार करने को भी कहा था।