होली पर पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ था लड़कियों का डांस, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात
दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट (PHC) परिसर में आयोजित 'होली मिलन' समारोह के दौरान आयोजित डांस पार्टी की निंदा की है। अगले आदेश तक किसी भी आयोजन पर रोक है।
6 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट में डांस पार्टी का आयोजन किया गया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट (PHC) परिसर में आयोजित 'होली मिलन' समारोह के दौरान आयोजित डांस पार्टी की निंदा की है। नई दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा 6 मार्च, 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के परिसर में आयोजित 'होली मिलन' समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जिसमें बॉलीवुड के गानों पर डांसर को नाचते हुए दिखाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 मार्च को कोर्ट ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह कानूनी पेशे के उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के अनुरूप नहीं है और न्यायिक संस्थान की छवि को धूमिल होने में इसका भी हाथ है।
इसके अलावा, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने पटियाला हाउस कोर्ट तीन दिनों के भीतर नई दिल्ली बार एसोसिएशन को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और नई दिल्ली बार एसोसिएशन से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, वह उचित कार्रवाई करेंगे। इस मामले दिल्ली उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजें और जब तक इस मुद्दे पर अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस न्यायालयों को निर्देश दिया गया है कि वे नई दिल्ली के वर्तमान कार्यकारी द्वारा न्यायालय परिसर का उपयोग किसी भी आयोजन के लिए बार एसोसिएशन को ना दें।
इसके अलावा, यह निर्देश दिया गया है कि जब भी कोई जिला न्यायालय बार एसोसिएशन किसी कार्यक्रम के लिए न्यायालय परिसर का उपयोग करने की अनुमति मांगने का अनुरोध करता है, तो संबंधित प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश इस तरह के कदम उठाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम नियम के अनुसार आयोजित किया गया है। कानूनी पेशे के उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के साथ और सभी कानूनों, नियमों और विनियमों का ईमानदारी से पालन किया जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है जो न्यायिक संस्थान या कानूनी पेशे की गरिमा को कम करता हो या छवि को धूमिल करता हो।