Hindi Newsएनसीआर न्यूज़DSLSA moves HC for recovery of Rs 20 lakh cost imposed on Juhi Chawla

जूही चावला की मुश्किलें बढ़ीं, 20 लाख रुपये जुर्माने की वसूली के लिए DSLSA ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख

बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला पर लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि...

Praveen Sharma नई दिल्ली। पीटीआई , Fri, 21 Jan 2022 02:36 PM
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बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला पर लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माने की वसूली के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह डीएसएलएसए की उस याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई करेगा जिसमें फिल्म अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य पर 5G तकनीक के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए लगाए गए 20 लाख रुपये जुर्माने की रकम जमा करने का निर्देश देने वाले आदेश को अमलीजामा पहनाने की मांग की गई है। 

अभिनेत्री के वकील ने जस्टिस अमित बंसल को बताया कि एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील एक खंडपीठ के समक्ष लंबित है, जिस पर 25 जनवरी को विचार किया जाएगा और अदालत से याचिका पर सुनवाई को फिलहाल टालने का आग्रह किया।

डीएसएलएसए की ओर से पेश हुए  वकील सौरभ कंसल ने कहा कि जुर्माना लगाने का आदेश जून में पारित किया गया था और इसका पालन किया जाना बाकी है। उन्होंने दावा किया कि डीएसएलएसए द्वारा वसूली के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद ही आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी और खंडपीठ द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी।

अदालत ने फिलहाल इस निष्पादन याचिका (Execution Petition) पर सुनवाई टालते हुए कहा कि आइए देखते हैं कि खंडपीठ के समक्ष क्या होता है। वहीं, जूही चावला और अन्य प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील दीपक खोसला ने कहा कि एकल न्यायाधीश को लागत लगाने का अधिकार नहीं है।

वकील सौरभ कंसल और पल्लवी एस कंसल के माध्यम से दायर निष्पादन याचिका में डीएसएलएसए ने जुर्माना रकम की वसूली के लिए चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री के वारंट जारी करने या जूही चावला और अन्य को दीवानी कारावास के निर्देश देने की मांग की है।

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