Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Delhi Sealing: Supreme Court reserves order on contempt proceedings against BJP MP Manoj Tiwari

दिल्ली सीलिंग: मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर SC में सुनवाई पूरी

सुप्रीम कोर्ट ने एक मकान की कथित रूप से सील तोड़ले के मामले में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट...

नई दिल्ली | एजेंसी Tue, 30 Oct 2018 04:06 PM
share Share

सुप्रीम कोर्ट ने एक मकान की कथित रूप से सील तोड़ले के मामले में दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट इस पर आदेश बाद में देगा।

सील तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण:सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बैंच ने मनोज तिवारी और सीलिंग मामले में निगरानी समिति के वकीलों की दलीलें सुनीं और कहा कि इस पर आदेश बाद में सुनाया जाएगा।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, मनोज तिवारी की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बैंच से कहा कि निगरानी समिति अनधिकृत कॉलोनियों में सीलिंग अभियान चलाकर दिल्ली की जनता को भयभीत करना चाहती है। हालांकि, निगरानी समिति के वकील ने इस दावे को गलत बताया और कहा कि समिति प्रचार नहीं चाहती और उसके सदस्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्य का सिर्फ निष्पादन कर रहे हैं।

अगला लेखऐप पर पढ़ें