सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में रद्द हो FIR, हाई कोर्ट में जैकलीन की याचिका पर ED को नोटिस
जैकलीन ने ईडी द्वारा 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज FIR और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की एक याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ED)- को नोटिस जारी किया है। जैकलीन फर्नांडिस ने ईडी द्वारा 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज FIR और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाठग सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल है।
जस्टिस ज्योति सिंह ने अभिनेत्री की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी, 2024 को होगी। इस याचिका में ईडी द्वारा दायर की गई दूसरी चार्जशीट को भी रद्द करने की मांग की गई है। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के इस हाई-प्रोफाइल केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी आरोपी हैं।
फर्नांडिस ने दी क्या दलील...
ईडी के वकील ने विचारणीयता के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक विशेष अदालत ने अभियोजन की शिकायत (आरोपपत्र) पर संज्ञान लिया है और कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में आगे बढ़ना उचित होगा और संज्ञान आदेश में कोई चुनौती नहीं है। ईडी के वकील ने दलील दी, ''जब विशेष न्यायाधीश द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को कोई चुनौती नहीं है, तो अभियोजन पक्ष की शिकायत को चुनौती देना स्वीकार्य नहीं है।'' उन्होंने कहा कि अभिनेत्री ने इन आरोपों का खंडन नहीं किया है कि उन्हें चंद्रशेखर से 7.12 करोड़ रुपये के उपहार मिले और 1.12 करोड़ रुपये के उपहार श्रीलंका में उनकी बहन को पहुंचाए गए। उन्होंने दलील दी कि अपराध की आय प्राप्त करने और उसे अपने पास रखने के आरोप हैं और ये धन शोधन कार्यवाही के लिए पर्याप्त हैं।
फर्नांडिस की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि याचिका में किए गए अनुरोध मामले में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में पारित हर आदेश को निहित करती है और अभियोजन पक्ष की शिकायत के संज्ञान के आदेश का फर्नांडीज से कोई लेना-देना नहीं है।उन्होंने कहा कि मामले में उन्हें आरोपी बनाए जाने से काफी पहले संज्ञान का आदेश पारित किया गया था। फर्नांडिस ने अपनी याचिका में कहा, ''शुरुआत में यह कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता (फर्नांडीज) सुकेश चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले का एक निर्दोष शिकार हुई है। इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं है कि कथित तौर पर गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सफेद करने में और उसकी मदद करने में याचिकाकर्ता की कोई भागीदारी थी। इसलिए उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा तीन और चार के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।''
याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ दायर अभियोजन पक्ष की शिकायत से पुष्टि होती है कि कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उन्हें शिकायतकर्ता अदिति सिंह से पैसे वसूलने में आरोपी (चंद्रशेखर) की नापाक गतिविधियों के बारे में जानकारी थी। फर्नांडिस ने कहा कि उन्हें उस अपराध में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उन्होंने कहा कि उस मामले में उनका बयान दर्ज किया गया है जिससे उनके पक्ष में अनुकूल निष्कर्ष निकला है।
सुकेश के लेटर लिखने पर रोक लगाने की मांग
बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही जैकलीन ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर ठग सुकेश चंद्रशेखर को बयान देने से रोकने का अनुरोध अदालत से किया था। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में, मंडोली जेल के अधीक्षक और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे चंद्रशेखर को उनके (जैकलीन) बारे में कोई और पत्र, बयान या संदेश जारी करने की अनुमति न दें। उन्होंने जेल अधीक्षक से चंद्रशेखर के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल किये जाने का भी अनुरोध किया।
याचिका में कहा गया कि मीडिया में परेशान करने वाले पत्रों के अनचाहे प्रसार ने उनके लिए परेशान करने वाला माहौल उत्पन्न कर दिया है जो अपने परिवार से दूर भारत में अकेले रह रही एक महिला है। दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उनके पति को जमानत दिलाने का वादा करके 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। शिविंदर मोहन सिंह एक आपराधिक मामले में जेल में बंद थे। श्रीलंकाई मूल की अभिनेत्री पर उगाही गई धनराशि के शोधन में शामिल होने का आरोप है।