Notification Icon
Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Delhi High Court issued notice to Managing committee of Shahi Madarsa and Qabarstan Kangal shah on plea of dda

शाही मदरसा और कब्रिस्तान कंगाल शाह के विध्वंस पर लगी रोक हटाने की मांग, DDA ने दी अहम दलीलें

आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने धौला कुआं में रिज क्षेत्र में शाही मदरसा और कब्रिस्तान कंगाल शाह के विध्वंस पर लगी रोक हटाने की मांग करने वाली डीडीए की याचिका पर नोटिस जारी किया। 

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 14 Feb 2024 01:21 PM
share Share

दिल्ली के धौला कुआं स्थित शाही मदरसा और कब्रिस्तान कंगाल शाह को ध्वस्त करने से संबंधित याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धौला कुआं में रिज क्षेत्र में शाही मदरसा और कब्रिस्तान कंगाल शाह के विध्वंस पर लगी रोक हटाने की मांग करने वाली डीडीए की याचिका पर नोटिस जारी किया। अदालत ने मैनेजिंग कमेटी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वो इसपर 10 दिनों के अंदर अपना जवाब दें। मामले में अब अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी।

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कोर्ट में DDA की तरफ से उपस्थित वकील से पूछा, 'आप किस प्रावधान में लंबे समय से स्थित एक ढांचे को तोड़ सकते हैं।' अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं। डीडीए के वकील ने अदालत को बताया कि धौला कुआं के नजदीक रिज की इस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। धार्मिक कमेटी ने इस ऐक्शन की सिफारिश की है। जज ने इसपर पूछा कि किधार्मिक कमेटी का क्षेत्राधिकार क्या है। एडवोकेट शोभना टकियार ने कहा, 'वो मदरसा संरक्षित नहीं है, इसलिए हमें मदरसा हटाने की अनुमति दी जाए।' अदालत ने पूछा, 'क्या मदरसा, मस्जिद से विशिष्ट है?' अदालत ने कहा, 'उन्हें अपना जवाब दाखिल करने दें, फिर हम देखेंगे।'

 मैनेजिंग कमेटी की तरफ से एडवोकेट फुजैल अहमद अयूबी, इबाद मुश्ताक और आकांक्षा राय अदालत में मौजूद थीं। डीडीए ने अपनी याचिका में कहा कि साइट सेंट्रल रिज का हिस्सा है, जो कि एक संरक्षित वन है। यहां पर आवासीय या कमर्शियल कार्यों पर रोक है। सेंट्रल रिज शहर की जान है और वो संरक्षित किया गया है। इससे पहले जस्टिस प्रतीक जलान ने 2 नवंबर, 2023 को शाही मदरसा और कब्रिस्तान कंगाल शाह की मैनेजिंग कमेटी की दलीलें सुनने के बाद इन दोनों पर ऐक्शन लेने पर रोक लगा दी थी। 

 

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें