EWS सीटों पर दाखिले को आय सीमा 1 से बढ़ाकर 5 लाख करें, दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार को आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के तहत राजधानी के स्कूलों में दाखिले के लिए मौजूदा आय सीमा को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये सालाना करने का आदेश दिया है।
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने की सोच रहे पैरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के तहत राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में दाखिले के लिए मौजूदा आय सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये सालाना करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट द्वारा सरकार से इसमें संशोधन करने को कहा गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि आय मानदंड योजना के इच्छित लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए। हाईकोर्ट का फैसला एक व्यक्ति द्वारा जन्म एवं आय प्रमाणपत्रों में हेराफेरी करके अपने बेटे का दाखिला ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित संस्कृति स्कूल में कराने के मामले में आया है।
बेंच ने छात्र द्वारा स्कूल से उसका प्रवेश रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि बेंच ने बच्चे को सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में वहां पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है। बेंच ने कहा कि छात्र जो वर्ष 2013 से अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। बेंच ने छात्र के पिता पर अवैध तरीकों से बेटे का दाखिला कराने के लिए दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आय की स्व-घोषणा की व्यवस्था तुरंत खत्म हो
जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव की बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह माता-पिता द्वारा आय की स्व-घोषणा की व्यवस्था को तुरंत खत्म करे। ईडब्ल्यूएस के लिए मुफ्त सीटें जारी रखने के लिए एक उचित ढांचा तैयार करे। आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय (डीओई) आय सत्यापन और पात्रता मानदंड की नियमित निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा।
बता दें कि, अभिभावकों द्वारा काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार या शिक्षा निदेशालय की ओर से अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।