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नोएडा एयरपोर्ट के पास 7 लाख में ही मिलेगा प्लॉट, आवेदन के लिए क्या हैं शर्तें

नोएडा में घर लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। यहां के जेवर एयरपोर्ट के पास यीडा एक योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत 6000 घर देने की योजना है। इसके लिए आरक्षण भी लागू होगा।

Mohammad Azam वार्ता, नोएडाThu, 20 June 2024 01:34 PM
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपने मकान का सपना देखने वाले प्रदेश के लोगों के लिए यह हकीकत बन सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जल्द ही एक प्लॉट स्कीम लाने जा रहा है, जिसमें करीब 6 हजार प्लॉट्स को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस बारे में जानकारी देते हुए यीडा ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्यता भी बताई है। आइये जानते हैं विस्तार से।

बता दें कि यीडा क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन के बाद प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित कई प्रॉपर्टीज के आवंटन के लिए जन सामान्य ने रुचि दिखाई है। प्राधिकरण की पिछली आवासीय भूखंड योजना में लगभग 1.50 लाख से अधिक आवेदकों द्वारा प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन किया गया था। इसके बाद से ही प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक रूप से निम्न आय वर्ग के लिए छोटे आकार के भूखंडों का नियोजन और आवंटन किए जाने की आवश्यकता जताई जा रही है।

यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण तेजी से इस योजना की तैयारी कर रहा है। प्राधिकरण के द्वारा सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22डी में 60 वर्ग मीटर से 4000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के लगभग 28900 भूखंडों का आवंटन किया गया है, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर के लिए चिह्नित भूमि पर 30 वर्ग मीटर के भूखंडों की योजना लाई जानी प्रस्तावित है। प्राधिकरण की ओर से कोशिश की जा रही है कि छोटे प्लॉट्स आम आदमी की पहुंच में हों। 30 वर्ग मीटर के एक भूखंड का कुल प्रीमियम वर्तमान आवंटन दर पर 25,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर के अनुसार 7 लाख 77 हजार रुपए होगा। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ के बीच स्थित है। यह फरीदाबाद से भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसलिए यह स्कीम बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आरक्षण का भी प्रावधान
इस योजना में आरक्षण का भी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसमें सर्वाधिक 25 प्रतिशत आरक्षण उन वर्कर्स को दिया जाएगा जो यीडा द्वारा आवंटित कार्यरत औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही 5 प्रतिशत आरक्षण यीडा द्वारा आवंटित कार्यरत संस्थानों के कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत एक्स सर्विस मैन को, 5 प्रतिशत वॉर विडो, 5 प्रतिशत एससी-एसटी को, 4 प्रतिशत दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। शेष 51 प्रतिशत जनरल आवेदकों को भूखंड आवंटित किया जाएगा।

क्या है योग्यता
आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकेगा। किसी भी स्कीम में प्लॉट या फ्लैट पाने वालों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक की आय तीन लाख रुपए से प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाणपत्र भी आवेदन के साथ अटैच होना चाहिए। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही योजना के तहत सभी सफल आवेदकों और आवंटी 10 वर्ष तक आवंटित प्लॉट को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आवंटन के 60 दिनों के अंदर आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फीस समेत टोटल प्रीमियम की 30 प्रतिशत राशि और जीएसटी (यदि देय हो तो) जमा करानी होगी। शेष 70 प्रतिशत राशि दस समान किस्तों में 10 प्रतिशत ब्याज पर चुकानी होगी।

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