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SC के फैसले के बाद अफसरों पर गिरेगी गाज, दिल्ली में होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; CM केजरीवाल का ऐलान

सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि 'बहुत जल्दी दिल्ली में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकारियों के कामकाज के आधार पर उनके ट्रांसफर या बदलाव किए जाएंगे। जो खराब जो काम नहीं करना चाहते हैं

Swati Kumari लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्लीThu, 11 May 2023 04:57 PM
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दिल्ली सरकार और केंद्र के विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके बाद बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े संकेत दिए। उन्होंने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कई मायनों में ऐतिहासिक आर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय होता आया है, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है।' न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कदम पर साथ देने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं; उपराज्यपाल से भी भेंटकर आशीर्वाद लूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ न्याय करने के लिए हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को धन्यवाद देते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरे हाथ बंधे थे, तमाम बाधाओं के बावजूद हमने दिल्ली में अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि लोगों के काम में बाधा डालने वाले अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों का बड़ा फेरबदल होगा।

सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि 'बहुत जल्दी दिल्ली में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। अधिकारियों के कामकाज के आधार पर उनके ट्रांसफर या बदलाव किए जाएंगे। जो खराब जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम रुकवाना चाहते हैं। उन्हें हटाया जाएगा उन्हें बदला जाएगा। लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। उन्हें बड़े पदों पर लाया जायेगा।'

साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज से आठ साल पहले जैसे ही हमारी सरकार बनी, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित सभी फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे। ऐसे में अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते। इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि दिल्ली पर चुनी हुई सरकार का अधिकार है और विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है। दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है।'

पीएम मोदी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वह हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हम भी उनकी तरफ देखते हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है। कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का 'विशेष प्रकार का' दर्जा है और उन्होंने न्यायमूर्ति अशोक भूषण के 2019 के इस फैसले से सहमति नहीं जतायी कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) ने न्यायालय के फैसले की सराहना करते हुए ट्वीट किया, ''अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की शक्ति दिल्ली सरकार के पास होगी। अधिकारी निर्वाचित सरकार के जरिए ही काम करेंगे।'

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