अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक सुरेन्द्र पंवार को 9 दिन की ईडी हिरासत
हरियाणा में अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में अंबाला की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेन्द्र पंवार को 9 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। पढ़ें यह रिपोर्ट..
ईडी ने शनिवार को यमुनानगर एवं हरियाणा के कुछ अन्य इलाकों में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऐक्शन लेते हुए सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेन्द्र पंवार को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सुरेन्द्र पंवार को अंबाला स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया। जांच एजेंसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अदालत ने सुरेन्द्र पंवार को 9 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।
पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने हरियाणा कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार को 29 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा है। यही नहीं विधायक सुरेंद्र पंवार के वकील के अनुरोध पर अदालत ने ईडी को चिकित्सकों की ओर से निर्धारित दवाएं विधायक को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही ईडी से कहा कि वह विधायक के वकील को रोजाना आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति दे।
बता दें कि ईडी ने हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायतों पर सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पंवार से जुड़े परिसरों पर जनवरी महीने में छापेमारी की थी। इसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई थी और उसने यमुनानगर से इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके एक सहयोगी कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
एनजीटी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद यमुनानगर और इसके आसपास के जिलों में पत्थर, बजरी और रेत के कथित अवैध खनन को लेकर हरियाणा पुलिस की ओर से कई प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। ईडी की ओर से दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी इसी से संबंधित है। ईडी की मानें तो बीते कुछ वर्षों के दौरान कथित अवैध खनन के जरिये लगभग 400 से 500 करोड़ रुपये का अवैध धन अर्जित किया गया।
ईडी ई-रवाना योजना में कथित धोखाधड़ी की भी जांच कर रही है। बता दें कि ई-रवाना एक ऑनलाइन पोर्टल है। इसे हरियाणा सरकार ने रॉयल्टी और टैक्स कलेक्शन को आसान बनाने और खनन क्षेत्रों में कर चोरी को रोकने के लिए 2020 में शुरू किया था। ईडी का ऐक्शन ऐसे वक्त में सामने आया है जब हरियाणा की 90 सीटों के लिए साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं।